A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेताज़ा खबर

विधानसभा उपचुनाव 2024: दौसा ज़िले में निषेधाज्ञा हुई लागू,ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगी पाबंदी

विधानसभा उपचुनाव 2024: दौसा ज़िले में निषेधाज्ञा हुई लागू,ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगी पाबंदी

  1. *विधानसभा उपचुनाव 2024: दौसा ज़िले में निषेधाज्ञा हुई लागू,ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगी पाबंदी।*

 

रिपोर्टर/राजेश कुमार

 

दौसा, 15 अक्टूबर: आगामी विधानसभा उपचुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत दौसा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में कोलाहल नियंत्रण के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान लाउडस्पीकरों का समय निर्धारित रहते हुये किसी भी प्रकार के वाहन पर लगे लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। स्वीकृत समय में भी लाउडस्पीकर का उपयोग बहुत तेज आवाज़ में नहीं हो सकेगा। प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही वाहन का खर्च चुनाव खर्चे में शामिल करना अनिवार्य होगा। स्थिर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी, जिसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से देनी होगी। लाउडस्पीकर लगाने वाले वाहनों के लिए आवेदन पत्र में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन की प्रकार और उपयोगकर्ता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में भी इनका उल्लेख किया जाएगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 और 2017 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान तय समय के बाहर या बिना अनुमति के लाउडस्पीकरों का उपयोग करने पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा संबंधित यंत्रों और वाहनों को जब्त किया जाएगा, और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, और सभी संबंधित पक्षों को इसका पालन करना अनिवार्य है।

Back to top button
error: Content is protected !!